हनुमान जी की आपत्तिजनक चित्र पोस्ट करने के आरोपी को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, मुकदमा रद्द करने के आवेदन को किया ख़ारिज
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- June 19, 2023
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इलाहबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कथित तौर पर भगवान हनुमान के एक बहुत ही अपमानजनक चित्र को आपत्तिजनक कैप्शन के साथ पोस्ट करने के आरोपी के खिलाफ मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया।
जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने इस मामले में सुनवाई के बाद आरोपी के आवेदन को ख़ारिज कर दिया।
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा ” इस मामले में, आवेदक के खिलाफ इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि उसने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एफआइआर में लगाया गया आरोप चौंकाने वाला है। आवेदक ने बहुत ही आपत्तिजनक टैग लाइन के साथ भगवान हनुमान की एक बहुत ही आपत्तिजनक और अपमानजनक तस्वीर पोस्ट की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है।कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद संज्ञान लिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरोपी-आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।”
आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द किये जाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी।
कोर्ट ने स्टेट ऑफ़ हरियाणा व अन्य बनाम भजन लाल व अन्य 1992 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 482 की शक्तियों के प्रयोग करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों पर भरोसा जताया और इस मामले को उपरोक्त धारा के तहत रद्द किये जाने के लिए उचित नहीं पाया।
कोर्ट ने कप्तान सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश व अन्य 2021 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा किया जिसमे कहा गया था कि अगर किसी मामले में पुलिस जांच के बाद आरोप पत्र के खिलाफ अगर आरोपी ने धारा 482 के तहत आवेदन किया हो तो मामले का स्तर अलग होगा।
कोर्ट ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह ध्यान देने के बाद कि वर्तमान स्तर पर मामले के गुणदोष में नहीं जाया जा सकता आरोपी के आवेदन को ख़ारिज कर दिया।
केस टाइटल : राजेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ़ यु पी व अन्य (Application U/S 482 No. – 21056 of 2023)
आदेश यहाँ पढ़ें –