सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की कुंडली जमा करने के इलाहबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की कुंडली जमा करने के इलाहबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

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  • June 3, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा महिला को लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में मांगलिक स्थिति जानने के लिए कुंडली जमा करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ज्योतिष रिपोर्ट क्यों मांगी जाती।

ग़ौरतलब है कि इलाहबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने दुष्कर्म के आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए महिला को लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में मांगलिक स्थिति जानने के लिए कुंडली जमा करने का आदेश दिया था।

याची का तर्क था कि महिला मांगलिक है इस लिए उसके साथ विवाह नहीं किया जा सकता जबकि पीड़िता पक्ष का कहना था कि महिला मांगलिक नहीं है।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

पीठ ने आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य समेत सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई को सूचीबद्ध किया है।

कोर्ट ने आरोपी की ज़मानत याचिका पर हाईकोर्ट को मेरिट के आधार पर सुनवाई करने की अनुमति देते हुए कहा कि “हमें समझ नहीं आता कि यह ज्योतिष रिपोर्ट क्यों मांगी जाती है”।

इलाहबाद हाईकोर्ट ने 26 मई को विवाह का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए महिला को लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में मांगलिक स्थिति जानने के लिए कुंडली जमा करने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने विश्वविद्यालय को तीन सप्ताह के भीतर सील बंद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 जून को सूचीबद्ध की थी।

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