श्री कृष्ण जन्मभूमि – शाही ईदगाह मस्जिद मामला : इलाहबाद हाईकोर्ट का मामले को सिविल कोर्ट से हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश

श्री कृष्ण जन्मभूमि – शाही ईदगाह मस्जिद मामला : इलाहबाद हाईकोर्ट का मामले को सिविल कोर्ट से हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश

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  • May 26, 2023
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इलाहबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई निचली अदालत से ट्रांसफर कर हाई कोर्ट मे करने आदेश दिया है।

जस्टिस अरविन्द कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने यह आदेश हिन्दू पक्ष की ओर से दायर (भगवान श्रीकृष्ण विराजमान व 7 अन्य बनाम सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड) याचिका की सुनवाई करते हुए दिया जिसमे इस मामले की सुनवाई निचली अदालत से हाई कोर्ट ट्रांसफर किये जाने की मांग की गई थी।

ग़ौरतलब है कि निचली अदालत मे वाद दायर कर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को इस आधार पर हटाए जाने की मांग की गई है कि इसका निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर हुआ है।

हाईकोर्ट मे याचिका दायर कर इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट मे ही करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस मामले मे क़ानून के मूल प्रश्न सहित संविधान की व्याख्या से संबंधित कई मुद्दे शामिल हैं।

यह भी कहा गया था कि यह मामला भगवान श्रीकृष्ण के करोङों भक्तों से जुड़ा हुआ है और यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है।

हालांकि सिविल कोर्ट ने 30 सितम्बर 2022 को 1991 के पूजा स्थल अधिनियम (Places Of Worship Act 1991) का हवाला देकर इस वाद को ख़ारिज कर दिया था लेकिन इसके खिलाफ मथुरा की जिला अदालत मे अपील दायर की गई थी। अपीलकर्ताओं का तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत इस मामले मे वाद दायर करना उनका मूल धार्मिक अधिकार है। जिसके बाद मथुरा की जिला अदालत ने सिविल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था।

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