जिस हेट स्पीच मामले में दोषी पाए जाने पर गई थी विधायकी उसमे दोषमुक्त हुए आज़म खान, सेशन कोर्ट ने किया बरी
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- May 24, 2023
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने खान को हेट स्पीच (Hate Speech) से जुड़े मामले में बरी कर दिया है।
ग़ौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से खान द्वारा दिए गए नफरती भाषण के आरोप में उन्हें दोषी क़रार दिया था। निचली अदालत ने खान को इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उनकी विधान सभा की सदस्यता भी चली गई थी।
2019 के लोकसभा चुनाव में खान रामपुर से सपा के प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित जिलाधिकारी और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारीयों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
खान के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं 153A, 505A और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
निचली अदालत द्वारा दोषी क़रार दिए जाने के बाद खान ने दोषसिद्धि के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी।
बुधवार को सेशन कोर्ट में खान की अपील पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और खान को हेट स्पीच के आरोप से मुक्त कर दिया।
सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद खान को बड़ी राहत मिली है। लेकिन प्रश्न यह है क्या इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल होगी ? इस पर संदेह बना हुआ है क्यूँकि खान व उनके पुत्र अब्दुल्ला आज़म को मुरादाबाद की कोर्ट ने एक अन्य मामले में दोषी क़रार दिया था और दोनों को दो दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद अब्दुल्ला की विधानसभा की सदस्यता चली गई थी।