ब्रेकिंग। फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ : तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा “ख़राब प्रदर्शन के कारण सिनेमा हालों ने बंद की फिल्म की स्क्रीनिंग, राज्य ने नहीं लगाया प्रतिबंध”
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- May 15, 2023
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सुप्रीम कोर्ट में ‘फिल्म द केरला स्टोरी’ के निर्माताओं द्वारा तमिलनाडु में फिल्म पर कथित प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर तमिलनाडु सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है।
तमिलनाडु सरकार ने हलफनामा दाखिल कर फिल्म निर्माताओं के दावों का खंडन किया है और कहा है कि फिल्म निर्माताओं ने एक झूठा बयान दिया है कि राज्य ने सिनेमाघरों में फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
राज्य सरकार ने कहा कि फिल्म निर्माताओं ने ऐसा अनुच्छेद 32 के तहत इस कोर्ट का अनुचित समर्थन पाने के लिए किया है।
राज्य सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के अनुसार तमिलनाडु में फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ 5 मई 2023 को 19 मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ की गई थी।
फिल्म के निर्माताओं ने ऐसा कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जिस से पता चलता हो कि राज्य ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई है।
हालांकि 7 मई से सिनेमा हाल के मालिकों ने स्वंय दर्शकों की ख़राब प्रतिक्रियाओं, फिल्म के कलाकारों के ख़राब प्रदर्शन या प्रसिद्ध कलाकारों के अभाव में उपजी आलोचना के मद्देनज़र फिल्म की स्क्रीनिंग बंद करने का फैसला लिया था।
राज्य ने अपनी प्रस्तुति में यह भी कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी सिनेमा घरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि दर्शक बिना किसी क़ानून व्यवस्था की समस्या के फिल्म देखने जा सकें।
राज्य ने कहा कि फिल्म निर्माता याचिका की आड़ में फिल्म के प्रचार का प्रयास कर रहे हैं और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रहे हैं।
ग़ौरतलब है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था।
फिल्म निर्माताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट से तमिलनाडु में फिल्म के संरक्षण की मांग की थी।
कोर्ट कल यानी बुधवार को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा।