सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपियों की ज़मानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील को की किया ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपियों की ज़मानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील को की किया ख़ारिज

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  • May 2, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के तीन आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ज़मानत दिए जाने के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील को ख़ारिज कर दिया है।

ग़ौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दिल्ली में हुए दंगों के आरोप में आसिफ इक़बाल तन्हा, दिवांगना कलिता, नताशा नरवाल को मई 2020 में गिरफ्तार कर लिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून 2021 अपने आदेश में आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराध का मामला न पाते हुए उन्हें ज़मानत दे दी थी।

हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को ज़मानत देते हुए कहा था कि “राज्य ने असहमति को दबाने के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। “

हाई कोर्ट ने माना था कि ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धाराओं 15, 17 और 18 के तहत प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

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