सुप्रीम कोर्ट ने बिलकीस बानो मामले मे दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर गुजरात सरकार से मांगी जानकारी
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- April 18, 2023
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सुप्रीम कोर्ट मे आज जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने बिलकीस बानो मामले मे सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार से 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई की अनुमति देने के निर्णय के कारणों के बारे मे जानकारी मांगी।
पीठ ने कहा कि जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले जघन्य अपराधों मे रिहाई पर विचार किया जाता है तो शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक हितों को ध्यान मे रख कर किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट मे आज इस मामले मे दोषियों को समय पूर्व रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मे 27 मार्च को नोटिस जारी किये थे।
पीठ ने अब मामले को 2 मई के लिए सूचीबद्ध किया है जब वह कोर्ट के 27 मार्च के आदेश के खिलाफ सरकार द्वारा दायर की जाने वाली प्रस्तावित समीक्षा याचिका पर भी फैसला करेगी।
इस मामले मे 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों द्वारा समय पूर्व रिहाई के आवेदनों को स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा किये जाने की अनुमति दी थी।
ग़ौरतलब है कि जस्टिस रस्तोगी की पीठ ने मई 2022 को निर्णय दिया था कि गुजरात सरकार के पास रिहाई के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है क्यूंकि अपराध गुजरात मे हुआ था। इस फैसले की समीक्षा के लिए बिलकिस बानो द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में खारिज कर दिया था।