सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद सशस्त्र सेनाओं में बंद की गई भर्तियों को पूरा करने से संबंधित याचिकाओं को किया ख़ारिज
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- April 10, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय सेना और वायु सेना में भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश देने के लिए दाखिल याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया। यह भर्तियां जून 2022 में ‘अग्निपथ ‘ योजना की घोषणा के बंद कर दी गई थीं।
यह याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं जिसमे अग्निपथ योजना को बरक़रार रखा था।
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के अनुसार साढ़े 17 और 23 वर्ष के बीच आयु वाले युवाओ को सशस्त्र बालों में शामिल होने हेतु आवेदन का पात्र बनाया गया था।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने इन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए इन्हे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उम्मीदवारों के पास भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने इन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए इन्हे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उम्मीदवारों के पास भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। पीठ ने इस मामले में ‘वचनबद्धता विबंध का सिद्धांत’ लागू होने के तर्क को भी ख़ारिज कर दिया और कहा कि पिछली भर्ती प्रक्रियाओं को जारी न रखने के निर्णय को मनमाना नहीं कहा जा सकता है।
पीठ ने माना कि व्यापक जनहित शामिल होने की स्थिति में वचनबद्ध विबंधन लागु नहीं होगा।