मुज़फ्फरनगर दंगों के दोषी भाजपा नेता विक्रम सैनी को बड़ी राहत, इलाहबाद हाईकोर्ट ने दी ज़मानत
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- November 20, 2022
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इलाहबाद हाई कोर्ट ने 2013 के मुज़फ्फरनगर दंगे में सजा पाए भारतीय जनता पार्टी के अयोग्य विधायक विक्रम सैनी की सजा को निलंबित कर दिया है। कोर्ट सैनी के दोषसिद्धि के निलंबन पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने सैनी की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें ज़मानत दे दी।
मुज़फ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने 2013 के मुज़फ्फरनगर दंगे में सैनी को आई पी सी की धाराओं 147, 148, 336,353, 504 और 506 के तहत दोषी पाया था और दो साल की सजा सुनाई थी।
सरकारी अधिवक्ता ने सैनी की ज़मानत और सजा निलंबन का विरोध किया था।
सरकारी अधिवक्ता अंकित श्रीवास्तव ने कहा कि सैनी की सिर्फ सजा निलंबित हुई है दोष नहीं। दोषसिद्धि के निलंबन पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।
ग़ौरतलब है कि 2013 के मुज़फ्फरनगर दंगे में 60 लोग मारे गए थे जबकि पचास हज़ार से अधिक लोग बेघर हो गए थे।