दिल्ली आबकारी नीति घोटाला : दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत, ख़ारिज हुई ज़मानत की याचिका
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- May 30, 2023
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दिया।
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को यह कह कर ज़मानत पर रिहा करने से इंकार दिया कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं।
ग़ौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले की जांच सी बी आई कर रही है। सी बी आई ने सिसोदिया को इस मामले में आरोपी बनाया है। सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
इस से पहले 31 मार्च को सिसोदिया की ज़मानत याचिका को निचली अदालत ने ख़ारिज कर दिया था।
सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सिसोदिया की ज़मानत याचिका खरते हुए प्रथम दृष्टया माना था कि पूर्व आबकारी मंत्री ने कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
सिसोदिया ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
कोर्ट ने ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो 18 विभागों सहित उपमुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं और इस मामले में अधिक्तर गवाह लोक सेवक हैं ऐसे में सिसोदिया गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता ज़मानत का हक़दार नहीं है।