दिल्ली की एक अदालत ने आजतक न्यूज़ चैनल को श्रद्धा वॉकर मामले में नार्को टेस्ट को प्रसारित करने से रोका

दिल्ली की एक अदालत ने आजतक न्यूज़ चैनल को श्रद्धा वॉकर मामले में नार्को टेस्ट को प्रसारित करने से रोका

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  • April 10, 2023
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Case: State v Aaftab Amin Poonawala

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को “आजतक” पर आफताब पूनावाला के नार्कोएनालिसिस टेस्ट के रिकॉर्ड के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया। आफताब पूनावाला पर अपने लिव-इन साथी श्रद्धा वकार को बुरी तरह से मारने का आरोप है।

कोर्ट ने कहा कि “जब संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, तो यह ऐसे व्यक्ति के मन की मनोवैज्ञानिक स्थिति की सुरक्षा पर भी विचार करता है। किसी हत्या के मामले से संबंधित संवेदनशील जानकारी के किसी भी प्रसार से निश्चित रूप से आरोपी और पीड़ित परिवार पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकता है”।

कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह उन्हें एप्लिकेशन की एक प्रति दे, और आजतक को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।

यह आदेश साकेत कोर्ट के जज राकेश कुमार सिंह के द्वारा दिया गया है।

पूरा आर्डर यहाँ पढ़ें:

 

 

 

 

 

 

 

 

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