बॉम्बे हाईकोर्ट में नेटफ्लिक्स सीरीज स्कूप की रिलीज़ के खिलाफ गैंगस्टर छोटा राजन की याचिका पर सुनवाई 7 जून तक स्थगित
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- June 2, 2023
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद माफिया डॉन छोटा राजन द्वारा नेटफ्लिक्स सीरीज ‘स्कूप’ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है।
वर्तमान में दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहे गैंगस्टर राजेंद्र एस निखलजे उर्फ़ छोटा राजन ने हाईकोर्ट में नेटफ्लिक्स सीरीज ‘स्कूप’ के निर्माताओं के खिलाफ व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के लिए याचिका दायर की है।
हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राजन ने स्कूप के निर्माताओं पर कथित रूप से उसे बदनाम करने का आरोप लगाते हुए ‘स्कूप’ की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की थी।
राजन ने याचिका दायर कर फिल्म निर्माता व लेखक हंसल मेहता और नेटफ्लिक्स इंडिया को प्रतिवादी बनाया है।
जस्टिस शिवकुमार डिगे की अवकाश पीठ को आज इस मामले की सुनवाई करनी थी लेकिन कोर्ट ने इसे आज स्थगित कर दिया।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी।
कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई को 7 जून तक ताल दिया।
ग़ौरतलब है कि राजन ने याचिका दायर कर दावा किया है कि ‘स्कूप’ के ट्रेलर में उनके व्यक्तित्व से जुड़ी असंबद्ध चीज़ो को दर्शाया गया है जो उसके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। राजन ने कोर्ट से ‘स्कूप ‘के प्रदर्शन पर रोक के साथ क्षति के रूप में सांकेतिक 1 रुपया हर्जाना दिए जाने की मांग की थी।
राजन ने फिल्म स्कूप से जुड़ी सभी सामग्रियों को नष्ट किये जाने की मांग की थी।
ग़ौरतलब है कि राजन सहित 9 अन्य लोगों को मुंबई के पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में दोषी क़रार दिया गया था। जिसकी 11 जून 2011 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राजन के सह आरोपी व पत्रकार जिगना वोरा को बरी कर दिया गया था। नेटफ्लिक्स सीरीज वोरा की किताब से प्रेरित है।
राजन का दावा है कि सीरीज के ट्रेलर में कथित रूप से उसे डे की हत्या का मास्टर माइंड चित्रित किया गया है। राजन ने सीरीज के निर्माताओं पर सनसनी और लाभ प्राप्त करने के लिए उसकी छवि के उपयोग का आरोप लगाया है।